वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 07 अगस्त। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में संचालित पम्प, लिफ्ट नहरों तथा सरकारी नलकूपों पर उपभोग किये जाने वाली बिजली का वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम भुगतान /साख सीमा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत विद्युत ऊर्जा (पम्प नहरों हेतु) 30 करोड़ रुपये, उत्थान सिंचाई योजनाओं हेतु 17.689 करोड़ रुपये तथा सरकारी नलकूपों हेतु 124.116 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 171.805 करोड़ रुपये की धनराशि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कल 06 अगस्त, 2020 को जारी शासनादेश में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश में कहा गया है कि विभाग वास्तविक बिलों के भुगतान का सत्यापन ऊर्जा विभाग द्वारा कराया जायेगा तथा रेज किये गये बिलों का माहवार संकलित विवरण अगली किश्त की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित करते समय उपलब्ध कराया जायेगा।
इसी प्रकार प्रोजेक्ट स्टीमेट फार करेक्टिंग इण्टरनल सेक्शन आफ सीतापुर डिवाई एण्ड जार डिवाई जिला लखीमपुर खीरी की परियोजना हेतु 24.47 लाख रुपये की धनराशि परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय करने के लिए जारी की गई है। इस संबंध में 05 अगस्त 2020 को शासनादेश जारी कर दिया गया है।- केवल
सरकार द्वारा सरकारी नलकूपों में उपभोग की बिजली खर्च हेतु 71.805 करोड़ स्वीकृत किये