वेबवार्ता/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयुक्त उ0प्र0 मनोज कुमार ने बताया कि उ0प्र0 के समस्त जनपदों में क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदो, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन हेतु समय सारिणी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय 23 व 24 जनवरी 2020 को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक, नाम निर्देशन की संवीक्षा का दिनांक व समय 27 जनवरी, 2020 को पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 28 जनवरी, 2020 पूर्वान्ह 10 से अपरान्ह 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 28 जनवरी, 2020 अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान का दिनांक व समय 03 फरवरी, 2020 पूर्वान्ह 08 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक, मतगणना का दिनांक व समय 05 फरवरी, 2020 पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सम्बंधित जिला मजिस्टेªेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जिले की सार्वजनिक सूचना 18 जनवरी, 2020 को निर्गत करेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजेंगे। क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 20 जनवरी, 2020 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कराया जाएगा और सम्बन्धित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।- सतीश चन्द्र भारती
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