वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 15 जनवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में पांच लोक अदालतों के आयोजन का कैलण्डर जारी किया गया है। इनकी तिथियां भी निर्धिरित कर दी गयी है।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अजय त्यागी ने यह जानकारी आज यहां दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 8 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई, 12 सितम्बर तथा 12 दिसम्बर 2020 को लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। श्री त्यागी के अनुसार उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जिले में दायर मुकदमों को त्वरित निस्तारण सुलह लोक अदालतों में समझौते के माध्यम से किया जा सकेगा। इससे नागरिकों का अपने मुकदमों को त्वरित निस्तारण से अधिकाधिक लाभ मिलेगा।
श्री त्यागी ने बताया कि प्रस्तावित लोक अदालतों में अडंर सेक्शन 138 के तहत एन0 आई0 एक्ट, मनी रिकवरी, लेबर डिस्प्यूट, बिजली और पानी विवाद, मेन्टनेस केसेज, क्रिमनल कम्पाउंंिर्डग, एवं सिविल डिस्प्यॅूट, मैक्ट केसेज, लैण्ड एक्यूजिशन, सर्विस सेवा के तहत वेतन व भत्ते के मामले, हाई कोर्ट एवं जिला अदालतों मंे लम्बित राजस्व मामले तथा किरायेदारी आदि के सिविल केसेज के मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किये जायेगे।- अजय दिवेद्वी
विभिन्न राज्यों में पांच लोक अदालतों के आयोजन का कैलण्डर जारी