- कोर्ट का आदेश : गिरफ्तारी कर उन्हें पेश करें
वेबवार्ता/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 15 जनवरी। मिर्जापुर में पूर्व में हुई हत्या और दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तत्कालीन विवेचक व इंस्पेक्टर वजीरगंज दीपक दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मामला मिर्जापुर में सत्यागंज गाँव के अहरौरा क्षेत्र मे हुई हत्या और दुष्कर्म का है जिसका मुकदमा 2011 से न्यायालय फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन हैं। और वर्ष 2017 से इंस्पेक्टर दीपक दुबे गवाही देने नहीं आ रहे है। इसके लिए उन्हें बार बार न्यायालय से गवाही देने के लिए पत्र भेजकर बुलाया जा रहा है।
कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को आदेशित किया है कि वजीरगंज थाने पर तैनात निरीक्षक दीपक दुबे को गिरफ्तार कर 6 फरवरी 2020 तक कोर्ट में पेश करें। साथ ही साथ कोर्ट ने इंस्पेक्टर दुबे की गवाही पूरी होने तक उनका वेतन रोकने के भी निर्देश दिया हैं।